उत्तरप्रदेश

आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम अब नही रहेंगे विधायक,

हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम की निर्वाचन की रद्द

खबर वाणी संवाददाता

उत्तरप्रदेश। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम का इलाहबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन रद्द कर दिया है।अब्दुल्लाह आजम ने 25 साल से कम उम्र में लड़ा विधायकी का चुनाव, बसपा नेता की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, फर्जी कागजात के आधार पर लड़ा था चुनाव, हाईकोर्ट ने अब्दुलाह आजम के सदस्यता रद्द कर दी है। इसका मतलब है कि अब अब्दुल्लाह आजम विधायक नहीं रहेंगे। वह रामपुर की स्वार सीट से विधायक बने थे।

बताया जा रहा है कि फ़र्ज़ी ड़ाक्यूमेंट में उम्र बढ़ा कर बताई जाने को लेकर उनकी सदस्यता रद्द की गई हैं। अब्दुल्लाह आजम ने 25 साल से कम उम्र में विधायकी का चुनाव लड़ा था। बसपा नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है।

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