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अब मात्र 72 घंटो में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्राप्त होगी अनुमति

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग -२, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापन एवं संचालन सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया गया है

खबर वाणी संवाददाता

ग़ाज़ियाबाद। संयुक्त आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र गाजियाबाद बीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि अधिनियम के अंतर्गत जनपद में किसी भी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई की स्थापना के लिए अधिनियम में दी गई सीमाओं एवं प्रावधानों के अंतर्गत निवेश मित्र पोर्टल पर भू उपयोग प्रदूषण अनापत्ति श्रम विभाग लाइसेंस विद्युत कनेक्शन तथा मानचित्र स्वीकृति की अनुमति/ अनापत्ति 72 घंटे के अंदर निर्गत किया जाना प्राविधानित है। संबंधित विभागों से अनुमति के उपरांत इकाई को जिलाधिकारी ग़ाज़ियाबाद के माध्यम से अभीस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जो कि 1000 दिवस तक प्रभावी होगा। उक्त अवधि में अधिनियम में दी गई व्यवस्था अनुसार संबंधित कोई सक्षम प्राधिकारी ततसंबंध में इकाई का निरीक्षण नहीं करेगा।

अभी स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेगा एवं समस्त अभिलेख जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में प्राप्त कराएगा।कार्यालय जिला उद्योग केंद्र द्वारा संबंधित विभागों से प्राप्त इकाई की अनापत्ति एवं स्वीकृति के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रकरणों पर स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र गाजियाबाद बीरेंद्र कुमार ने जनपद के सभी उद्यमियों से आव्हान करते हुए कहा है कि जनपद में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयो की स्थापना हेतु निवेश मित्र के माध्यम से आवेदन कर उक्त योजना अंतर्गत 72 घंटे के अंदर अभी स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, गाजियाबाद में आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

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