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शहर के उद्यमियों को मिली राहत,एस डी एम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट से मिला स्टे

प्रेस वार्ता कर उद्यमियों ने दी जानकारी

खबर वाणी भगत सिंह

मुज़फ्फरनगर। वाद संख्या 6866/21 आलोक स्वरूप बनाम राज्य सरकार व अन्य में एस डी एम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने स्टे पारित किया है। स्वरूप बन्धुओ (आलोक व अनिल स्वरूप) ने एस डी एम कोर्ट में याचना की थी की कोरोना काल मे एक पक्षीय आदेश न्यायोचित नही है।

वही याचना माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्वीकार कर पूरे प्रकरण पर स्टे पारित कर दिया है। आपको बता दें तीन महीने पहले एस डी एम सदर ने लगभग 51 बीघा जमीन राज्य सम्पत्ति घोषित की थी।

इस भूमि के कुछ हिस्से (लगभग 10 बीघा) पर स्वरूप परिवार काबिज है और बाकी हिस्से पर सैकड़ो लोग मकान बनाकर परिवार सहित रह रहे है।

एस डी एम कोर्ट के इस आदेश के बाद काफी हलचल मच गई थी अब स्टे आने के बाद स्वरूप परिवार को बड़ी राहत मिली है।

जिसके चलते आज आलोक स्वरूप, अनिल स्वरूप, प्रणव स्वरूप, अभिनव स्वरूप ने अपने वकीलों के साथ यह सब जानकारी प्रेस वार्ता कर दी है की अब हमे थोड़ी राहत मिल गई है क्योकि हाई कोर्ट से हमे स्टे मिल गया है।

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