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मुजफ्फरनगर 2013 के दंगों में BJP नेताओं को बड़ी राहत, कोर्ट ने जनप्रतिनिधियों के केस पर वापसी की लगाई मुहर

खबर वाणी भगत सिंह

मुज़फ्फरनगर। जनपद के चर्चित 2013 के सांप्रदायिक दंगों में MP, MLA के मुकदमे वापस, कोर्ट ने जनप्रतिनिधियों के केस पर लगाई वापसी की मोहर, मंत्री सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल के मुकदमे वापस,विधायक संगीत सोम व कुंवर भारतेंदु के भी मुकदमे वापस,51 नामजद आरोपियों के केस वापसी पर बनी सहमति,सरकारी अधिवक्ता राजीव शर्मा ने  मुकदमे वापस की जानकारी दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुज़फ्फरनगर जनपद के गांव कवाल में 2013 में सचिन-गौरव की हत्या के बाद दंगे हो गए थे जिले के सिखेड़ा थाने में संप्रदायिक दंगे के मामले दर्ज किये गए थे जिनमे गन्ना मंत्री सुरेश राणा व विधायक संगीत सोम सहित भारतेंदु पर 2013 के दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने सम्बंधित मुकदमें दर्ज किये गए थे।

प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, सरधना के विधायक संगीत सोम, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह आदि के खिलाफ चल रहे भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे को विशेष कोर्ट संख्या पांच (एमपी-एमएलए) ने वापस लेने की सहमति दे दी है।

बता दें गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा निवासी ममेरे भाईयों सचिन और गौरव की हत्या की गई थी। इसके विरोध में सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ में महापंचायत हुई थी इस पंचायत के बाद ही जिले में दंगा भड़क गया था।

पुलिस ने सिखेड़ा थाने में महापंचायत में शामिल सुरेश राणा (अब गन्ना मंत्री), संगीत सोम विधायक सरधना, बिजनौर के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन आदि समेत 11 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज कराया था प्रदेश सरकार ने गत वर्ष इस मुकदमे को वापस लेने की मंजूरी दी थी।

अभियोजन की ओर से कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इस मुकदमे को वापस लेने की सहमति दे दी है।

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