दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल के लिए करें आवेदन
खबर वाणी संवाददाता
अलीगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी वी०वी० सत्यार्थी ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनो को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियामावली के अनुसार जनपद के दिव्यांगजनो को मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल प्रदान की जानी है। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूल, डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाॅल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित न होे, जिनकी मानसिक स्थिति एवं दृष्टि अच्छी हो और कमर से ऊपर का भाग स्वस्थ्य हो, संबन्धित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल पर बैठकर अपने हाथो से संचालन करने में सक्षम हो और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया हो योजना के तहत पात्र हैं।
सत्यार्थी ने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रो पर तकनीकी समिति द्वारा दिव्यांगजन की शारीरिक स्थिति का भौतिक परीक्षण करने के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर ही दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल प्रदान किये जाने की अग्रेतर प्रक्रिया की जायेगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो एवं वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, दिव्यांगजन एवं उसके परिवार की समस्त स्त्रोतो से आय एक लाख अस्सी हजार रूपये से अधिक न हो, जिसके लिए तहसील स्तर से निर्गत आय प्रमाण मान्य होगा। योजना के अन्र्तगत पात्र दिव्यांगजन को पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल से लाभान्वित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट www.hwd.uphq.in पर ऑनलाइन होगी। किसी भी पात्र दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित वेव पोर्टल पर प्रदर्शित प्रारुप-पत्र को भरकर आवेदन किया जायेगा। आॅनलाइन पोर्टल लांचिग प्रक्रिया में है, कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रो को नियामावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार उपलव्ध धनराशि के सापेक्ष ‘‘प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त‘‘ के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल के लिए निर्धारित संख्या में से 1/3 संख्या हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओ में अध्यनरत छात्र-छात्राओ के लिए निर्धारित है। यह लाभ संस्थागत छात्रो को ही देय होगा, जिसके संबन्ध में संस्था के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा।