दहेज़ हत्या में महिला को 50 हजार का अर्थदण्ड

खबर वाणी संवाददाता
पीलीभीत। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में गठित जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद थाना दियोरिया कला पर पंजीकृत दहेज हत्या के एक अभियोग में. अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा़ थाना दियोरिया कला पर मुकदमा अपराध संख्या 34/18 धारा 498A, 304B, 302 आईपीसी व 3/4 DP एक्ट पंजीकृत हुआ। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्ता का चालान न्यायालय कर आरोप पत्र संख्या 31/18 दिनांक 28-03-18 को प्रेषित किया गया। न्यायालय ASJ 6 पीलीभीत में सत्र परीक्षण संख्या 123/18 पर विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 04-01-2020 को दोष सिद्ध अभियुक्ता सुशीला देवी पत्नी भोलानाथ निवासी ग्राम नौउआ नगला थाना दियोरिया कला पीलीभीत को आजीवन कारावास व 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।