Breaking Newsउत्तरप्रदेशगाजियाबाद

जिला कारागार का वर्चुअल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

खबर वाणी संवाददाता

गाजियाबाद। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद नेहा रूंगटा ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अघ्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा के सरंक्षण एवं अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 25.06.2021 को जिला कारागार का वर्चुअल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

आंनलाइन विधिक साक्षरता शिविर के तहत “प्ली बारगेनिंग” विषय पर सचिव नेहा रूंगटा ने बताया कि “प्ली बारगेनिंग” के द्वारा दाण्डिक अभियोजन व पीडित पक्ष आपसी सामंजस्य से आपराधिक प्रकरण के निपटारे के लिए न्यायायलय के अनुमोदन से एक रास्ता निकालते हैं। भारतीय दाण्डिक न्याय व्यवस्था में इस संम्बन्ध में प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2/2006 के द्वारा “प्ली बारगेनिंग” शीर्षक से एक नया अध्याय 21A ( धारा 265 A -265 L द0्प्र0 सं0) के नाम से जोडा गया था । सचिव के द्वारा यह भी बताया गया कि “प्ली बारगेनिंग” के तहत अभियुक्त को अपराध की स्वीक्रति करने पर हल्के दण्ड से दंडित किया जाता है जोकि अन्यथा कठोर हो सकता है। इसके तहत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करके पीडित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमे के दौरान हुए खर्चे की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है।

सचिव नेहा रूंगटा द्वारा वर्चअल निरीक्षण किया गया। जेलर द्वारा बताया गया कि मार्च महीने में 413 बन्दियों को विधिक सहायता दी गई व माह जून में अब तक 86 बन्दियोे को विधिक सहायता दी गई।
इस अवसर पर जेलर आनन्द शुक्ल व समस्त आठ पुरूष व दो महिला पी0एल0वी उपस्थित रहे।

Related Articles

Back to top button