प्रदूषण विभाग का चला चाबुक, कइयों को लगाया जुर्माना

खबर वाणी संवाददाता
मुज़फ्फरनगर। जनपद एनसीआर के अन्तर्गत आच्छादित हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय तथा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेण्ट इन एन0सी0आर0 एण्ड एडज्वाइनिंग एरियाज द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने हेतु उद्योगों/संस्थाओं के निरीक्षण किये जाने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अंकित सिंह के कुशल निर्देशन में टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया गया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उद्योग मै० सर्वोत्तम रोलिंग मिल (फर्नेस डिवीजन) से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता हुआ पाये जाने पर इकाई के विरूद्ध रू० 10 लाख जुर्माना लगाये जाने तथा वायु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।
उद्योग मै० सर शादीलाल डिस्टिलरी के विरूद्ध खुले में निर्माण सामग्री भण्डारित पाये जाने पर रू० 50 हजार का जुर्माना लगाये जाने की संस्तुति उपजिलाधिकारी खतौली को प्रेषित की गयी है तथा मै० किरण फार्म्स रूडकी रोड द्वारा कूड़ा जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण के दृष्टिगत् रू0 5,000/- जुर्माना लगाये जाने की संस्तुति नगर मजिस्ट्रेट को प्रेषित की गयी है। शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाये जाने के दृष्टिगत् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों के टैंकर्स एवं स्थानीय निकायों के टैंकर्स से जनपद में वाटर स्प्रिंकलिंग करायी गयी तथा एन्टी स्मोग गन का प्रयोग शहर विभिन्न स्थलों पर पर कराया गया।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों को परिसर के अन्दर एवं बाहर धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पानी छिड़काव कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुपालन में उद्योगों द्वारा पानी छिड़काव कराया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आम नागरिकों से किसी भी दशा में कूड़ा/वेस्ट आदि को न जलाये जाने तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अपील की गयी है।