उदयवीर सिंह व उसके परिजनों की सामूहिक हत्याकांड के 16 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा, सभी आरोपियों को 60-60 हजार से किया गया दंडित
खबर वाणी भगत सिंह
मुज़फ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर रोहाना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह व उनके परिजनों की सामूहिक हत्याकांड के 16 आरोपियों को आज माननीय न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा के साथ ही 16 आरोपियों को 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है, दंडित किए गए सभी 16 आरोपी विक्की त्यागी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं जिनमें विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी भी शामिल है।
दरअसल पूरा मामला वर्ष 2011 में थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के रोहाना समिति के पूर्व चैयरमेन उदयवीर सिंह व उनके परिजनों (कुल 08 लोग जिनमे महिलाएं पुरुष व् बच्चे भी शामिल थे ) की ट्रक से हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर विक्रान्त उर्फ विक्की त्यागी गिरोह के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था।
उक्त अभियोग में मुज़फ्फरनगर पुलिस ,मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 04.07.2022 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-02 मुजफ्फरनगर द्वारा 16 आरोपियों को उम्रकैद व 60-60 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
◆ दण्डित किये गये सभी आरोपियों के नाम-पते…
•1. मीनू उर्फ वन्दना त्यागी पत्नी विक्की उर्फ विक्रान्त त्यागी निवासी ग्राम पावटी थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर।
•2. हरवीर पुत्र चोहला सिंह निवासी ग्राम बधाई खुर्द थाना कोतवाली नगर,मुजफ्फरनगर।
*3.* ममता पत्नी धर्मेन्द्र निवासी उपरोक्त।
•4. अनिल पुत्र सुरेश पाल निवासी उपरोक्त।
•5. शुभम पुत्र सतेन्द्र निवासी उपरोक्त।
•6. लोकेश पुत्र रणवीर निवासी उपरोक्त।
•7. प्रमोद पुत्र रणवीर निवासी उपरोक्त।
•8. मनोज पुत्र महिपाल निवासी उपरोक्त।
•9. मोहित पुत्र उपेन्द्र निवासी उपरोक्त।
•10. धर्मेन्द्र पुत्र भोपाल निवासी उपरोक्त।
*11.* रविन्द्र पुत्र भोपाल निवासी उपरोक्त।
•12. विनोद पुत्र धर्मपाल निवासी उपरोक्त।
•13. विदित पुत्र रविन्द्र निवासी उपरोक्त।
•14. ब्बलू उर्फ अजय शुक्ला पुत्र सुरेश चन्द्र शुकला निवासी ग्राम बहेडी, मुजफ्फरनगर।
•15. बॉबी शर्मा उर्फ विनीत शर्मा पुत्र सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम घिस्सुपुर थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर।
•16. बॉबी त्यागी उर्फ विनीत त्यागी पुत्र मांगेराम त्यागी निवासी उपरोक्त है।
आज पीड़ित पक्ष के वकील ने जानकारी देते हुए बताया की इस सामूहिक हत्याकांड को ऐक्सिडेंट दर्शाने का आरोपियों ने पूरा पूरा प्रयास किया था इस मामले में व्यापक विवेचना हुई थी और चार्जशीट दाखिल हुई थी इस मामले में 19 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था।
हमारे सहायक शासकिय अधिवक्ता किरण पाल कश्यप जी द्वारा दलीले व् पैरवी की गई कुल 37 गवाहों को पेश किया गया जिसमे माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना तत्पश्चात आज 16 आरोपियों को सजा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही साथ सभी को 60,60 हजार रूपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया।