Breaking Newsउत्तरप्रदेशउत्तराखंडएनसीआरगाजियाबाददिल्ली NCR

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के अमल पर लगाई रोक, केंद्र सरकार को बड़ा झटका

खबर वाणी ब्यूरो

दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून का डेढ़ महीने से किसान दिल्ली की सीमा पर अलग-अलग हिस्सों में कृषि कानून का विरोध कर रहा है। विरोध के चलते सरकार और किसानों के बीच लगातार 9 बार बातचीत भी हुई, लेकिन लगातार बातचीत होने के बाद भी किसान और सरकार के बीच बात नहीं बनी।  सरकार ने कृषि कानून वापस लेने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था और किसानों से सुप्रीम और जाने को कहा गया था। जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने अगले आदेश तक कानून के अमल पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार को सुप्रीम से बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे।

“बिल वापसी नही” “घर वापसी नही” राकेश टिकैत

वहीँ भकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा की किसान आंदोलन जारी रहेगा और जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब उनकी घर वापसी नहीं होगी। राकेश टिकैत ने साफ़ कर दिया और कहा की किसानो का आंदोलन जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चार लोगों की कमेटी बनाई है यह कमेटी किसी कानून पर रिपोर्ट देगी भाकियू अध्यक्ष जितेंद्र सिंह मान कमेटी में शामिल हैं वहीं कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी कमेटी में शामिल किए गए शिव कैरी संगठन के अनिल घनवटी और प्रमोद कुमार जोशी को भी कमेटी में शामिल किया गया है।

फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा की जो हल चाहता है समिति के पास जाएगा और समिति हमारे समक्ष रिपोर्ट देगी। उन्होंने कानून पर रोक लगते हुए कहा की कानून पर रोक लगाने की शक्ति हमारे पास है। उन्होंने कहा की कानून को ससपेंड किया जा रहा है लेकिन लेकिन अनिश्चितकाल के लिए नहीं है।

Tags

Related Articles

Back to top button