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MSME अधिनियम सरलीकरण 2020 के अंतर्गत आवेदन करने की व्यवस्था लागू 

खबर वाणी संवाददाता

गाजियाबाद। संयुक्त आयुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र गाजियाबाद वीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश के द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना, संचालन, सरलीकरण अधिनियम 2020) लागू किया गया है, जिसके द्वारा किसी भी उद्यमी को उद्योग स्थापना के लिए अपेक्षिपत भूमि, विद्युत् सुरक्षा, प्रदूषण, श्रम विभाग एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र 72 घंटे के अंदर निर्गत किए जाने की व्यवस्था विभिन्न शर्तों के अधीन की गई है।

संयुक्त आयुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र गाजियाबाद क्षेत्रीय प्रबंधक यू0पी0सी0डा0, गाजियाबाद एवं परियोजना अधिकारी यूपीएसआईडीसी ट्रांस दिल्ली सिगनेचर सिटी लोनी गाजियाबाद से अनुरोध करते हुए कहा है कि उक्त संबंध में आप के कार्यालय से जो भी नए आवंटन / हस्तांतरण आदि किए जा रहे हैं उन उद्यमियों को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदित कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू व्यवस्था एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्रता से निर्गत कराया जा सकें।

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