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भाजपा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी का विवादित बयान, वीडियो वायरल, कई धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

खबर वाणी भगत सिंह

मुज़फ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। चारों और से रोजाना कोई न कोई खबरें मिल रही हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की है। जनपद मुज़फ्फरनगर की मीरापुर से भाजपा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी गुर्जर द्वारा एक मीटिंग आहूत कर जहां आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है। तो वही विवादित बयानों से भी अब भाजपा प्रत्याशी घिर गए हैं, बताया जा रहा है कि मीरापुर से विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रशांत चौधरी गुर्जर द्वारा आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए जहां भारी भीड़ एकत्रित कर एक सभा का आयोजन किया, तो वही लाउडस्पीकर से विवादित बयान देकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने भी अचार संहिता सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

देखें विजवल तस्वीर / में किस तरह भाजपा प्रत्याशी चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन व समाजिक देविष फैला रहे है।

https://youtube.com/shorts/dCUDPL-eR2M?feature=share

दरअसल पूरा मामला थाना ककरौली क्षेत्र के एक गांव का है जहां मीरापुर विधान सभा क्षेत्र के प्रतियाशी प्रशांत चौधरी गुर्जर द्वारा एक सभा का आयोजन कर जहां भारी भीड़ एकत्रित कर शोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल एंव आचार सहिंता का उलंघन किया है तो वहीं हिन्दू मुस्लिम का विवादित बयान देकर बड़ा बखेड़ा भी खड़ा कर दिया है।

बताया जा रहा है की थाना काकरोली क्षेत्र के ग्राम चौरावाला में बिना अनुमति एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपकरणों के बिना विधानसभा 16 मीरापुर मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी गुर्जर द्वारा अपने 35-40 अज्ञात समर्थकों के साथ जनसभा की गई। जिसमे बिमा सोशल डिस्टेंसिंग बिना फेस मास्क, सहित कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई।

जिसके सम्बन्ध में शोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई तो जांच में पाया की विधानसभा 16 मीरापुर मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी पुत्र रिछपाल सिंह निवासी सेक्टर 2 राज नगर गाजियाबाद द्वारा अपने 35-40 समर्थकों के साथ वीर सिंह पुत्र कबूल सिंह निवासी ग्राम चौरावाला के मकान पर बिना अनुमति एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा का आयोजन किया गया।

 

जिसके संबंध में थाना ककरौली में 1.प्रशांत चौधरी, 2.वीर सिंह उपरोक्त व 35-40 अज्ञात के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/22 धारा 188/269/270/171H/505(2) आईपीसी, 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं 3(1) महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

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