उत्तरप्रदेश

दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा़

खबर वाणी सदर सैफी

पीलीभीत। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में गठित जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद थाना बरखेड़ा के दुष्कर्म के एक अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा।
थाना बरखेड़ा पर वादनी की तहरीर के आधार पर थाना बरखेड़ा पर मुकदमा अपराध संख्या 296/2018 धारा 376 आईपीसी बनाम धनपाल पुत्र जेतराम निवासी प्रतापडांडी थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर आरोप पत्र संख्या 221/18 अंतर्गत धारा 376 आईपीसी दिनांक 07-09-2018 को प्रेषित किया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश 3 पीलीभीत में सत्र परीक्षण संख्या 301/18 पर विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 10-01-20 को दोष सिद्ध अभियुक्त धनपाल पुत्र जेतराम निवासी प्रतापडांडी थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत को 10 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

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