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स्टाम्प चोरी के मामले में बिल्डर के खिलाफ आर सी जारी

खबर वाणी संवाददाता

ग़ाज़ियाबाद। जिला अधिकारी गाजियाबाद ने स्टाम्प चोरी के एक प्रकरण में साहिबाबाद के एक बिल्डर के खिलाफ आर सी जारी की है। साहिबाबाद के वृंदावन गार्डन में रहने वाले द्वारिका माई बिल्डर्स एन्ड प्रमोटर्स के मालिक सुनील कुमार के खिलाफ स्टाम्प चोरी के एक प्रकरण में जिला अधिकारी द्वारा तहसीलदार गाजियाबाद को आर सी जारी करते हुए 11 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई धनराशि की वसूली करने के आदेश जारी किए गए है।

साहिबाबाद के विक्रम एंक्लेव में भूखण्ड संख्या 60 पर अवैध रूप से बनाई गयी 5 मंजिला बिल्डिंग में द्वारिका माई बिल्डर एन्ड प्रमोटर्स के मालिक सुनील कुमार द्वारा 9 लाख 80 हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी के मामले का खुलासा साहिबाबाद के राजेन्द्र नगर निवासी मानव अधिकार कार्यकर्ता राजीव कुमार शर्मा द्वारा स्टाम्प विभाग को की गई शिकायत में हुआ था । स्टाम्प विभाग के सहायक महानिरीक्षक के के मिश्रा द्वारा राजीव कुमार शर्मा की शिकायत को सही पाये जाने पर एडीएम फाइनेंस की कोर्ट में 10 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने का केस दर्ज करवाया था। एडीएम फाइनेंस ने दिनांक 22 फरवरी 2020 को बिल्डर सुनील कुमार के केस में 10 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर 98 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए 18 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित वसूली के आदेश जारी किए थे। जब बिल्डर सुनील कुमार ने एडीएम फाइनेंस के 22 फरवरी के आदेश के बाद भी स्टाम्प ड्यूटी चोरी का पैसा जमा नही कराया तो जिला अधिकारी गाजियाबाद ने 21 जुलाई को बिल्डर सुनील कुमार के खिलाफ आर सी जारी कर तहसीलदार सदर को 11 लाख रुपये की धनराशि को राजस्व बकाए की तरह वसूली करने के आदेश जारी किए है।

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