उत्तरप्रदेश

पढ़े A वर्ग और B वर्ग में क्या क्या रहेगा बदलाव, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को किया गया 30 अप्रैल तक लॉकडाउन,

स्कूल-कॉलेज 15 मई तक रहेंगे बंद, यूपी में 30 अप्रैल तक रहेगा पूरी तरह लॉकडाउन,प्रदेश में एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी लगी 15 मई तक रोक

खबर वाणी संवाददाता

योगी सरकार ने पूरी यूपी को A और B वर्गों में बांटा, A वर्ग में आएंगे बिना कोरोना संक्रमित वाले जिले, B वर्ग में आएंगे पॉजिटिव केस वाले जिले

लखनऊ। जहां कोरोना वायरस महामारी जैसी बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। और इस महामारी बीमारी से विश्व के सभी देशों में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीमारी के चलते भारत में 22 मार्च को किया गया जनता कर्फ्यू के बाद पूरे भारत देश में 14 अप्रैल तक लॉक डाउन लगा हुआ है। इसी के चलते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी राज्यों का कोरोना को लेकर हाल जाना तो लगभग राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से लॉक डाउन बढ़ाने की अपील की जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अब सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्च-स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। अभी तक केन्द्र सरकार की तरफ से 14 अप्रैल तक ही पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। योगी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉक डाउन बढ़ाने का फैसला लिया है योगी सरकार ने इस लॉक डाउन को दो वर्गों में बांट दिया है। A वर्ग में वह जनपद होंगे जहां पर अभी तक अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। B वर्ग में वह जिले होंगे जहां पॉजिटिव केस मिले जा चुके हैं या फिर 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है। A वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। जबकि B वर्ग वाले जिलों में पूरी तरह से जारी रहेगा प्रतिबंध

हॉटस्पॉट एरिया: मॉल, मल्टीप्लेक्स, धार्मिक संस्थान रहेंगे बंद- प्रदेश के 15 जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर जिलाधिकारी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति मान्य होगी। प्रदेश सरकार के निर्णय के मुताबिक होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।

A वर्ग वाले जिलों में कोरोना के मामले मिलने पर होगी सख्ती- सरकार की ओर से दी गई रियायत के तहत वर्ग ए वाले जिलों के बीच सुबह सात बजे से लेकर दोपहर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग A और वर्ग B वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी। वर्ग A वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारेंटाइन किये गए लोगों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा के तहत मजदूरों को काम करने की अनुमति सिर्फ वर्ग A के जिलों में होगी।

B वर्ग वाले जिलों में जारी रहेगा पूरी तरह से प्रतिबंध- हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर सभी जिलों में खेती किसानी, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि के कार्य चलते रहेंगे। हालांकि इस बात के सख्त निर्देश दिये गये हैं कि राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग ‘बी’ वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे। वर्ग ‘बी’ के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ‘ए’ और वर्ग ‘बी’ वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।

31 मई तक मास्क जरूरी, 15 मई तक शिक्षण संस्थान बंद- पूरे प्रदेश में 31 मई तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी लागू रहेगी। इसके साथ ही 15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश में एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है।

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