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पहले सज़ा फिर जमानत, भाजपा विधायक सहित दर्जनभर लोगो को 2-2 साल की सज़ा, 10-10 हजार रुपयों का लगा जुर्माना

2013 के कवाल कांड में एमपी, एमएलए कोर्ट ने सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में भाजपा विधायक सहित दर्जन भर व्यक्तियों को दो -दो साल की सजा के साथ ही दस -दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई, फिर दी जमानत

खबर वाणी भगत सिंह

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित दर्जन भर लोगों को सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में दो-दो साल की सजा व दस-दस हजार रूपए का लगाया गया। बाद में सभी आरोपियों को जमानत भी मिल गयी है। बता दे कि भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने आज पहले सजा सुनाई है। फिर उसके बाद जमानत दे दी है यहाँ एम पी एम एलए कोर्ट द्वारा सभी दोषियों को दो -दो साल की सजा के साथ 10-10 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

बता दें एमपी एमएलए कोर्ट गोपाल उपाध्याय ने 2013 के दंगे की सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई है बता दें कि 29 अगस्त 2013 को थाना जानसठ में हुए दर्ज मुकदमे में 28 लोगों को नामजद किया गया था सभी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 353 और 336 में मुकदमा दर्ज किया गया था।जिसमें खतौली विधायक विक्रम सिंह सैनी सहित 12 लोगों को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार किया था जबकि अन्य 15 लोगों को मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

2013 से ही है यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था कई साल पहले मुकदमा सेशन कोर्ट एमपी एमएलए में भेजा गया था सेशन कोर्ट एमपी एमएलए गोपाल उपाध्याय ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए मामले में 15 आरोपियों को बरी कर दिया है जिसमें शाहनवाज, बाबर, अबरार, इमरान, उस्मान, राकेश, मनोज, हाजी अनीस, साजेब, मुकर्रम जफर, रफीक, अक्षय, गुलशन , फैसल और धीरज शामिल है जिसमें एक आरोपी सतीश की मौत हो चुकी है। आज कोर्ट ने जिन लोगों को सजा सुनाई उनमें खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी, मुकर्रम, नूर, फारूक, धर्मवीर, दीपक, सोनू, रोहतास, दीपक, सलेक चंद, रविंदर प्रदीप को 2 वर्ष के कारावास और प्रत्येक दोषी को 10- 10 हजारों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

यहां सभी आरोपियों के अधिवक्ता भरतवीर ने बताया कि यह मामला 2013 के दंगों से जुड़ा है जिसमें आज खतौली विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को दो-दो साल की सजा के साथ ही दस -दस हजार  के जुर्माने की सजा सुनाई गई है
क्योंकि 3 साल से कम की सजा पर जमानत भी हो जाती है जिसके चलते इन सभी आरोपियों को अभी जमानत भी मिल गई है। उन्होंने बताया कि  उस समय विधायक जी को कहा गया था पुलिस द्वारा के आप मुस्लिमों के  विरोध में लोगों को भड़का रहे हैं उस समय सात आठ लोग तो पुलिस ने पकड़ लिए थे और बाकी के लोग छूटकर भाग गए थे जो भाग गए थे वह सब तो बरी हो गए जिसके चलते वे सभी आज दोषमुक्त कर दिए गए।

और जो मौके पर पकड़े गए थे उन् सब को दो दो साल की सजा और दस -दस हजार का जुर्माना लगाया गया है जिसमे विधायक विक्रम सैनी भी शामिल है। इस पुरे मामले में 12 लोगों को आज सजा हुई है बाकी लोग बरी हो गए है पुरे मामले में 28 लोग थे जिनमे से एक की मृत्यु हो गई थी यह मुकदमा 2013 में 147 148 149 307 336 323 504 और 506 धाराओं में दर्ज है।

मीडिया को जानकारी देते विधायक विक्रम सैनी के वकील भरतवीर सिंह…

आज इन आरोपियों को 2 साल की सजा हुई है इसलिए विधायक विक्रम सैनी सहित सभी 12 आरोपियों  को न्यायालय से ही जमानत मिल गई है क्योंकि प्रावधान है  अगर 3 साल से अधिक की सजा हो तो न्यायालय से जमानत नहीं मिलती है इसलिए 2 साल की सजा दी तो न्यायालय से जमानत इन सबको मिल गई है।

अपने साथियों के साथ न्यायालय से बाहर आते भाजपा विधायक विक्रम सैनी…

उधर मामले में खतौली विधायक विक्रम सैनी ने कहा की यह कवाल दंगे का मामला था कवाल दंगे में पुलिस ने हमारे पास बलकटी दिखाई थी उसमें 2 साल की सजा और दस हजार का जुर्माना हुआ है हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं इसमें अपील करने के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे।

मीडिया को जानकारी देते खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी…

वहां से न्याय जरूर मिलेगा सपा सरकार की यह सब देन है उसी ने यह सब मुकदमे लगाए थे बलकटी से गोली चलाना दिखाया था क्या बलकटी से गोली चलती है बलकटी 3 आदमियों से बरामद दिखाई है, और मुझे सजा दे दी। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं जो पुलिस ने रस्सी का सांप बनाया काले चिट्ठे में लिखा वह सब कुछ उस समय की पुलिस व सपा सरकार की देन है।

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