हिंडन एंव सहायक नदियों/नालों को प्रदूषित कर रही कई इकाइयों पर कार्यवाही
मुजफ्फरनगर सहित दिल्ली की आबोहवा में जहर घोल रही कई इंडस्ट्रीयां, प्रदूषण विभाग ने कार्यवाही करते हुए उत्पादन पर लगाई रोक मशीने की सील
खबर वाणी संवाददाता
मुज़फ्फरनगर। दिल्ली की आबोहवा खराब करने के साथ ही मुजफ्फरनगर जिले के बाहरी छोरों पर हिंडन व उसकी सहायक नदी/ नालों को प्रदूषित करने वाली मुजफ्फरनगर की कई फैक्ट्रियों पर प्रदूषण विभाग ने छापे मार कार्रवाई करते हुए उत्पादन रोकने के साथ ही मशीनों को सील तक की भी कार्यवाही की है, यहां भोपा रोड, जौली रोड ,जानसठ रोड, और मेरठ रोड पर स्थापित कई इंडस्ट्रीयां क्षेत्र में फैक्ट्रियों का दूषित पानी नालों में गुपचुप तरीके से छोड़ रही थी, जिसके चलते प्रदूषण विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कई इंडस्ट्रीयों को बकायदा भविष्य में इस तरह की कार्रवाई न करने के नोटिस भी जारी किए हैं तो वही साथ ही साथ बिना बताए आगे भी इस तरह की कार्रवाई किए जाने के संकेत दिए हैं।
बता दें कि हिण्डन नदी को प्रदूषणमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त सहारनपुर मण्डल एवं जिलाधिकारी मु0 नगर द्वारा नियमित रूप से आयोजित बैठकों में ऐसे उद्योगों, जिनके द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह हिण्डन नदी, काली नदी पश्चिमी में निस्तारित किया जा रहा है, पर नियमित जांच करते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
वर्तमान में प्रयागराज में माघ मेला 2023 का आयोजन चल रहा है तथा गंगा नदी / यमुना नदी के जल गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु शासन स्तर पर भी सख्त निर्देश दिये गये है तथा दोषी उद्योगों के विरूद्ध तत्काल बन्दी की कार्यवाही किये जाने तक के भी निर्देश दिये गये हैं।
जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा रोड,जॉली रोड ,और जानसठ रोड धन्धेडा / बेगगराजपुर एरिया में मात्र एक नाला मुख्य नाला है, जो कि काली नदी पश्चिमी में मिलता है। यहां जनपद मुजफ्फरनगर के लगभग सभी प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों के उत्प्रवाह का निस्तारण इसी नाले के माध्यम से होता है। शासन की गाइड लाईन और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशनो के अनुपालन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि में भी उद्योगों एवं नालों का निरीक्षण / सर्वेक्षण किया जा रहा है।
जिसके चलते गत रात्रि में भ्रमण के दौरान मै० टिहरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि० भोपा रोड से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को धन्धेडा / बेगराजपुर ड्रेन में निस्तारित किया जाता पाया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 09.01.2023 की रात्रि में उद्योग मै० मैग्मा इण्डस्ट्रीज लि0, औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा भी अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को बेगराजपुर औद्योगिक नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया।
जिसके क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अंकित सिंह द्वारा इमरजेन्सी क्लोजर की संस्तुति के आधार पर बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा उक्त दोनों उद्योग के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिये गये, जिसके अनुपालन में दिनांक 11.01.2023 में दोनों उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया को प्रदूषण विभाग की टीम ने सील कर दिया गया।
यहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी जल प्रदूषणकारी उद्योगों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी उद्योग बाईपास करते हुए अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को नाले / नदी में डाला जाता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल बन्दी की कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर एनसीआर में आच्छादित है तथा दिल्ली की AQI Severe श्रेणी में होने के दृष्टिगत् ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्शन प्लान Stage-III प्रभावी है। इसी क्रम में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों के निरीक्षण इस कार्यालय एवं CAQM द्वारा किये जा रहे हैं।
इसी क्रम में 03 वायु प्रदूषणकारी उद्योग मै० सम्यम् इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर, मै० सुमन इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर एवं मै० गुरदेव इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, खतौली बाईपास मुजफ्फरनगर को CAQM द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये जिसके क्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की टीम द्वारा तीनों उद्योगों को सील कर दिया गया है।
क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सभी वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को सचेत करते हुए कहा है कि यदि कोई भी उद्योग CAQM द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर Unapproved Fuel का प्रयोग करते हुए / अत्यधिक Visible Emission करते हुए अथवा अवैधानिक रूप से उद्योग का संचालन करते हुए पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के सम्बन्धित उद्योगों के विरूद्ध बन्दी की कार्यवाही भी कर दी जायेगी। क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि समस्त उद्योगों को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति में आयोग के निर्देशानुसार Approved Fuel को संशोधित कराया जाना आवश्यक है।