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नाबालिक से बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को मिली 20-20 साल की सजा

खबर वाणी भगत सिंह

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित पोस्को कोर्ट ने बुधवार को एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार के बाद घटना की वीडियो वायरल करने के एक मामले में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल घटना तितावी थाना क्षेत्र की है जहां 11 दिसंबर 2017 की रात को विशाल नाम का एक युवक एक नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर नुनाखेड़ी गांव में अपने एक दोस्त गौतम के घर लेकर आया था जहां गौतम ने पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया तो वही विशाल ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में क़ैद किया था। जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था।

घटना के बाद किसी तरह जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो उसने आपबीती अपने परिजनों को बताई जिस पर पीड़ित परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपों के विरुद्ध नाम दर्ज शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर पुलिस ने उस समय दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस मामले में आज जनपद की पोस्को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गौतम और विशाल दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ साथ गौतम पर एक लाख 27 हज़ार रूपये और विशाल पर एक लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज जनपद की पोस्को कोर्ट ने आरोपी विशाल और गौतम को 363, 366, 376, 504 आईपीसी, 3/4 पोस्को एक्ट और 67 आईटी एक्ट तितावी थाना में सजा सुनाई गई है।

इसमें विशाल को 363,366, 504 और 67 आईटी एक्ट में दोषी माना गया और गौतम को 376, 67 आईटी एक्ट और 3/4 पोस्को एक्ट में सजा सुनाई है दोनों को 20 वर्ष का कठोर कारावास और गौतम को एक लाख 27 हज़ार रूपये का आर्थिक दंड और विशाल को एक लाख रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है दिनांक 11 दिसंबर 2017 की रात को विशाल पीड़िता जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। बहला-फुसलाकर गौतम के गांव नूनाखेड़ी ले गया था वहां जाकर गौतम ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया और विशाल ने उसकी वीडियो बनाई और वीडियो दिखा कर उसके साथ में बलात्कार करते रहे इसके बाद वीडियो वायरल कर दी इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से हमने 10 साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए उसके आधार पर कोर्ट द्वारा आज ये सजा सुनाई गई।

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